सदर निधीचा विनीयोग कसा करावा याबाबत गावांमध्ये जागृती येण्याच्या उद्देशाने सदर विषयाबाबत ग्रामसभा कोष समितीचे तीन सदस्य, वनहक्क समितीचा एक सदस्य व सरपंच/उपसरपंच यांचे तीन दिवसाचे अनिवासी प्रशिक्षण त्याच्या प्रभागाच्या ठिकाणी घेण्यात आलेले आहे. सदर प्रशिक्षणाचे काही छायाचित्र सोबत जोडण्यात येत आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५% थेट निधी (अबंध निधी)
पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ चे अंमलबजावणीसाठी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण नियतव्ययापैकी ५% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरीत करणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधुन
(संदर्भ : १. आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 21 एप्रिल 2016 २. सदर बाबतचे शुध्दीपत्रक दि. 20 फेब्रुवारी 2016)
आदिवासी उपयोजनेच्या 5% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा ग्रामपंचायतींना वितरीत करणे. (आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 19 सप्टेंबर 2015 नुसार)
अ.क्र. | तालूका | एकुण ग्रा. पं. संख्या | एकुण महसुली गावांची संख्या | पेसा ग्रामपंचायत संख्या | पेसा गावांची संख्या | गावनिहाय लोकसंख्या | ग्रामसभा कोष मध्ये वर्ग करणेत आलेला निधी |
१ | भिवंडी | १२० | २२७ | ३९ | ७२ | ७७२४८ | २२००३४४९ |
२ | शहापूर | ११० | २३१ | १०९ | २३१ | ३०४२७१ | ८६६६९०६० |
३ | मुरबाड | १२६ | २०४ | ५४ | ८० | ६२२६० | १७७३४२४२ |
एकुण | ३५६ | ६६२ | २०२ | ३८३ | ४४३७७९ | १२६४०६७५१ |
अ. क्र. | तालूका | प्रशिक्षणास अपेक्षीत ग्रा.पं. संख्या | प्रशिक्षण वर्ग संख्या | अपेक्षीत प्रशिक्षणार्थी | तालुक्यास वितरीत निधी र.रु. | प्रशिक्षण घेतलेले प्रशिक्ष णार्थी | शिल्लक प्रशिक्षणार्थी | ||||
ग्राम सेवक | ग्रामसभा कोष समिती सदस्य | सरपंच/ उप सरपंच | वन हक्क समिती सदस्य | एकुण प्रशिक्षणार्थी | |||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | शहापूर | 109 | 10 | 109 | 218 | 109 | 109 | 545 | 719400 | 506 | 39 |
2 | मुरबाड | 54 | 6 | 54 | 108 | 54 | 54 | 270 | 356400 | 247 | 23 |
3 | भिवंडी | 39 | 4 | 39 | 78 | 39 | 39 | 195 | 257400 | 185 | 10 |
एकुण | 202 | 20 | 202 | 404 | 202 | 202 | 1010 | 1333200 | 938 | 72 |